GB रोड से दो नाबालिगों को बचाया एक तस्करी और एक दस्तावेज़ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार।
दिल्ली। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है GB रोड से दो नाबालिको को बचाया गया एक तस्कर को फर्जी दस्तावेज़ व धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। दरअसल 16/17 जुलाई 2024 की रात को SHO/ कमला मार्केट W/SI किरण सेठी, W/ASI परमजीत के साथ HC अंकुश कुमार, W/Ct. ममता और Ct शेखर कुमार ने श्रद्धानंद मार्ग, अजमेरी गेट, दिल्ली स्थित कोठा नंबर 59, टॉप फ्लोर पर नियमित जांच के दौरान दो लड़कियों को वेश्यावृत्ति घर में बड़े के रूप में काम करते हुए पाया।
उनके शारीरिक वर्णन के आधार पर वे नाबालिक लग रही थीं और पूछताछ करने पर वे उचित जवाब नहीं दे सकीं। संदेह होने पर पूछताछ की गई और पाया गया कि दोनों लड़कियां लगभग 17 साल की नाबालिग हैं। इसके बाद दोनों लड़कियों को वेश्यावृत्ति घर से बचाया गया और तत्पश्चात एनजीओ काउंसलर को बुलाकर दोनों नाबालिग लड़कियों को एक शेल्टर होम ले जाया गया।
काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वे एक साल पहले किरण देवी के साथ कोठा नंबर 59 आई थीं और उन्हें रिशी और संजय के माध्यम से मिला था। काउंसलिंग के बाद दोनों पीड़ितों का 18.07.2024 को लोक नायक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान यह पता चला कि एक आरोपी लाला राम उर्फ सुनील निवासी मालका गंज रोड सब्जी मंडी, दिल्ली उम्र-48 वर्ष, नाबालिक लड़कियों के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उन्हें बड़ा दिखाने में मदद करता है।तत्पश्चात आरोपी किरण के बताने पर टीम ने आरोपी लाला राम उर्फ सुनील को उसके घर से पकड़ा और उसके पास से एक मोबाइल फोन, एक सैमसंग नोटबुक के साथ-साथ छह आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड और विभिन्न पुरुषों और महिलाओं की 14 पासपोर्ट साइज तस्वीरें बरामद कीं।
दो अलग-अलग मामले में संख्या 284/2024 और FIR संख्या 285/2024 दोनों दिनांक 19.07.2024 धारा 127(3)/137(2)/142/143(4)/144(1)/ 336(3)/98/99/64(1)/3(5)/61(2) BNS और धारा 3/4/5/6 ITP अधिनियम और 6 पोक्सो अधिनियम के तहत थाना कमला मार्केट दिल्ली में दर्ज किया गया और आरोपी किरण निवासी कोठा नंबर 59 टॉप फ्लोर, श्रद्धानंद मार्ग, अजमेरी गेट, दिल्ली उम्र-53 वर्ष और आरोपी लाला राम उर्फ सुनील निवासी मालका गंज रोड सब्जी मंडी दिल्ली उम्र-48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।
आगे की जांच की जा रही है।पीपी एसएन मार्ग ने इससे पहले 12 जुलाई को एक नाबालिग को बचाया था और अब अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद उस इमारत के लिए बेदखली सह सीलिंग आदेश प्राप्त कर लिया है जिससे उस नाबालिग को बचाया गया था। यह इस तरह की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।