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Tuesday, February 18, 2025

दृष्टि दिव्यांगों को मतदान के लिए दी जायेगी सुविधा।

दृष्टि दिव्यांगों को मतदान के लिए दी जायेगी ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की सुविधा।

ब्रेल लिपि न जानने वाले मतदाताओं को मिलेगी सहायक को साथ ले जाने की सुविधा।

Uttar Pradesh लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। यह शीट प्रत्येक पोलिंग बूथ पर उपलब्ध होगी। ईवीएम में अभ्यर्थियों के ब्रेल में क्रमांक नीले बटन के दाहिनी ओर उकेरे गए हैं। प्रत्याशियों की सूची तैयार होने के बाद यह सूची ब्रेल लिपि में तैयार की जा रही है। ब्रेल लिपि वाली डमी बैलेट शीट में सबसे पहले बैलेट यूनिट का नम्बर फिर अभ्यर्थी का क्रमांक अभ्यर्थी का नाम एवं दल का नाम मुद्रित किया जाता है।15 से अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर बैलेट यूनिट-1 तथा बैलेट यूनिट-2 तैयार किये जाते हैं।

उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर दृष्टि बाधित मतदाता द्वारा मांग किये जाने पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान के बाद डमी बैलेट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस ले ली जायेगी। पीठासीन अधिकारी को ऐसे मतदाताओं का जिन्होंने इस सुविधा का उपयोग किया है का रिकार्ड रखना होगा।

नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची तैयार हो जाने के बाद यह सूची ब्रेल लिपि में तैयार किये जाते हैं। ब्रेल लिपि वाले डमी बैलेट शीट में अभ्यर्थी का क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, उसी क्रम में जिस क्रम में मतपत्र में मुद्रित किया जाएगा, दल से संबंध व निर्दलीय मुद्रित किया जाएगा। डमी बैलेट शीट में संबंधित चुनाव क्षेत्र का नाम अंकित होगा। यह डमी बैलेट शीट प्रत्येक पोलिंग बूथ में उपलब्ध करायी जाएगी।

उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं तथा उन्हें जागरूक करने के लिए प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को भी दृष्टिबाधित मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे दृष्टि दिव्यांग मतदाता जो ब्रेल लिपि नहीं जानते, उन्हें मतदान केंद्र पर चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के अनुसार एक सहयोगी साथ ले जाने की अनुमति होगी।

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