एकमुश्त समाधान योजना -परिवहन मंत्री की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना दोबारा की गई लागू

परिवहन मंत्री की पहल

वाहन स्वामी एकमुश्त समाधान योजना में प्राप्त छूट का लाभ लेते हुए जमा करायें बकाया राशि-दयाशंकर सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः एकमुश्त शास्ति समाधान योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकेटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व तक रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर संदेय कर के विलम्ब संदाय हेतु शास्ति के संदाय से इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से तीन माह की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वाहन स्वामियों के लिए एक राहत भरी योजना को पुनः लागू किया है। इस एकमुश्त समाधान योजना  के तहत, वाहन स्वामी अपने करों पर प्राप्त छूट का लाभ उठाते हुए बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। इस पहल का नेतृत्व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा किया गया है, जो प्रदेश के वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना का उद्देश्य: वाहन स्वामियों के लिए कर छूट योजना

जारी अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों, जिनके कर/शास्ति के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों, पात्र होंगे। वाहन स्वामियों को वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरूद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि तक कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे।

उत्तर प्रदेश में इस वाहन स्वामी कर छूट योजना का मुख्य उद्देश्य उन वाहन मालिकों को राहत देना है, जिनके बकाया कर पर संदेय राशि या जुर्माना लगा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत, सभी प्रकार के पंजीकृत और अपंजीकृत वाहन जिन पर पहले कर का बकाया था, उन्हें नियत समय में एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत भुगतान का अवसर दिया जा रहा है।

एकमुश्त समाधान योजना

 

एकमुश्त समाधान योजना के पात्रता मानदंड

अधिसूचना में कहा गया है कि स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 कि0ग्रा0 सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200/- रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500/- रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से अधिसूचना के प्रभावी होने के तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व किसी वाहनों के विरूद्ध जमा कर एवं शास्तियॉं प्रतिदेय नहीं होगी। स्वामी, यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि ‘एकमुश्त’ जमा करेगा।

इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ केवल उन वाहन मालिकों को मिलेगा, जिनके कर बकाया मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं, या जिनके जुर्माने के विरुद्ध अपील की गई है। इसके अतिरिक्त, जिन वाहन मालिकों के खिलाफ कर और शास्ति वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये (तीन पहिया एवं हल्के वाहन) और 500 रुपये (अन्य वाहन) तय किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया: कैसे पाएं एकमुश्त समाधान योजना का लाभ

इस उत्तर प्रदेश परिवहन कर माफी  योजना का लाभ पाने के लिए, वाहन स्वामियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. आवेदन जमा करें: योजना में आवेदन करने के लिए संबंधित वाहन स्वामी या उनके कानूनी उत्तराधिकारी को अपने नजदीकी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) या कराधान अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा।
  2. शुल्क का भुगतान: आवेदन शुल्क के रूप में हल्के वाहनों के लिए 200 रुपये और भारी वाहनों के लिए 500 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य है।
  3. निर्धारित समयसीमा: आवेदन करने की अवधि अधिसूचना के गजट में प्रकाशित तिथि से तीन माह तक है। निर्धारित अवधि के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एकमुश्त समाधान योजना के लाभ

यह एकमुश्त समाधान योजना वाहन मालिकों को बकाया कर निपटाने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है। इसके तहत, वाहन स्वामी अपने वाहनों पर लगे हुए कर और जुर्माने का निपटारा एक ही बार में कर सकते हैं, जिससे भविष्य में जुर्माने की संभावनाएं कम होंगी।

इसके अलावा, जिनके मामले लंबित हैं, उन्हें अपने मामले अदालत या उप परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस योजना से वाहन स्वामियों को तत्काल राहत मिलती है और विभागीय कार्यवाही से बचाव भी होता है।

योजना के प्रभाव और लाभार्थी वर्ग

उत्तर प्रदेश परिवहन कर माफी  योजना के लागू होने से प्रदेश के हजारों वाहन मालिकों को फायदा होने की संभावना है। प्रदेश में ऐसे कई वाहन स्वामी हैं, जिनके खिलाफ बकाया कर के चलते जुर्माना लगाया गया है और जिन्हें अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना से ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा होगा और वाहन मालिकों को प्रशासनिक दवाब से राहत मिलेगी।

इसके अलावा, राज्य के परिवहन विभाग का कार्यभार भी हल्का होगा, जिससे अन्य प्रशासनिक कार्यों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। इस योजना से सरकार को भी बकाया करों की वसूली में सहायता मिलेगी, जो सरकारी कोष को मजबूती प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

इस वाहन स्वामी कर छूट योजना  के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:

  1. समय सीमा का पालन: योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि तक कर और जुर्माना जमा किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  2. किसी तरह की प्रतिदेयता नहीं: अधिसूचना के अनुसार, पहले से जमा करों या शास्तियों की कोई प्रतिदेयता नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो कर और जुर्माने पहले से भरे गए हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा।
  3. विशेष नियम: अधिसूचना के अनुसार, यह योजना उन वाहनों पर लागू नहीं होगी, जिनका बकाया कर अधिसूचना तिथि के बाद उत्पन्न हुआ है।

योजना में शामिल न होने वाले वाहन

इस योजना में शामिल होने के कुछ मानदंड तय किए गए हैं। जिन वाहन मालिकों का कर अधिसूचना की तिथि के बाद बकाया हुआ है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, जिन वाहनों का पंजीकरण अधिसूचना की तिथि के बाद हुआ है, वे भी इस एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे।

वाहन स्वामियों के लिए अंतिम संदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की यह एकमुश्त समाधान योजना वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना का लाभ उठाकर वाहन स्वामी अपने बकाया करों का निपटारा कर सकते हैं और अपने वाहनों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा सकते हैं। यह योजना कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामी जल्द से जल्द आवेदन करें और समय सीमा का पालन करें।

 उत्तर प्रदेश परिवहन कर माफी योजना का महत्व

उत्तर प्रदेश परिवहन कर माफी- योजना का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को कर निपटाने का एक विशेष अवसर प्रदान करना है। यह कदम राज्य सरकार के आर्थिक दायरे को मजबूत करने के साथ-साथ वाहन मालिकों को तत्काल राहत देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिन वाहन मालिकों का कर बकाया है, उन्हें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

इस एकमुश्त समाधान योजना – के अंतर्गत करों का निपटारा कर, वाहन स्वामी अपने वाहनों को नियमों के अनुरूप बना सकते हैं और राज्य सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में योगदान दे सकते हैं।

जारी अधिसूचना के अन्तर्गत अधिसचना निर्गत होने के तिथि को या उसके पश्चात रजिस्ट्री्कृत समस्त प्रकार के परिवहन यान एवं समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत वाहन, जिन पर अधिसूचना के दिनांक के पूर्व तक बकाया कर संदेय हो एवं लम्बित बकाया जमा न हो, इस सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

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