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Thursday, March 13, 2025

होली 2025 सुरक्षा व्यवस्था: यूपी में डीजे पर प्रतिबंध, लाउडस्पीकर नियम 2025 पर सीएम योगी सख्त

होली 2025 में लाउडस्पीकर नियमों पर कड़ी निगरानी

लाउडस्पीकर नियम
लाउडस्पीकर नियम

उत्तर प्रदेश में होली 2025 को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नियम 2025 के तहत ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने और डीजे के तेज शोर पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। वाराणसी में हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यूपी में डीजे पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

होली 2025 सुरक्षा व्यवस्था पर सीएम योगी के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने होली 2025

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। उन्होंने आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और शोभायात्राओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा जाए। इसके अलावा, पुलिस गश्त बढ़ाने, ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने और भीड़ नियंत्रण के विशेष निर्देश दिए गए हैं।

यूपी में डीजे पर प्रतिबंध: तेज आवाज पर कड़ी कार्रवाई

सीएम योगी ने वाराणसी में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि यूपी में डीजे पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि स्तर तय मानकों के अनुरूप ही रखा जाए। तेज आवाज में गाने बजाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नियम 2025 का सख्त पालन

प्रदेश में लाउडस्पीकर नियम 2025 के तहत धार्मिक स्थलों पर अनावश्यक लाउडस्पीकरों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। अप्रैल 2022 से ही यूपी सरकार इस अभियान को चला रही है, जिसमें लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद और रामपुर सहित कई जिलों में कार्रवाई की जा चुकी है। इस साल भी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

होली और होलिका दहन पर विशेष सुरक्षा निर्देश

होली 2025 सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि होली और होलिका दहन के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। सभी शोभायात्राओं और सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे आम जनता, श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के साथ शालीन व्यवहार करें।

गौ तस्करों पर सख्ती के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ तस्करी को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध है और अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, चाहे वह तस्कर हो, वाहन स्वामी हो या कोई पुलिस अधिकारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया को जनपदवार समीक्षा करने और इस पर नियंत्रण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए थाना स्तर पर टॉप-10 अपराधियों की सूची तैयार करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग को अनिवार्य किया गया है ताकि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस बूथों और पिंक बूथों पर हर समय पुलिस बल की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

होली 2025 के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि होली 2025 सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बैठक में जानकारी दी कि महाकुंभ की तैयारियों, होली के जुलूस और तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

होली 2025 को देखते हुए यूपी में डीजे पर प्रतिबंध और लाउडस्पीकर नियम 2025 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और सभी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि स्तर तय मानकों के अनुरूप रखा जाए। साथ ही, गौ तस्करों और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।

 

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