लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने आज उन्नाव बस दुर्घटना प्रकरण में कार्रवाई करते हुए रविचन्द्र त्यागी, यात्री/मालकर अधिकारी, बाराबंकी को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलन्बन अवधि में रविचन्द्र त्यागी कार्यालय परिवहन आयुक्त मुख्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
प्रकरण में 10 जुलाई 2024 को जनपद उन्नाव में वाहन संख्या-यूपी 95 टी-4729 एवं टैंकर के मध्य हुई सडक दुर्घटना में कतिपय यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु हो गयी तथा कुछ घायल हो गये। इस प्रकरण में मुख्यालय स्तर से गठित 03 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया कि उक्त बस प्रायः बिहार से कुशीनगर होते हुए गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर आगरा नोएडा व गाजियाबाद के रास्ते संचालित हो रही थी।
प्रश्नगत बस प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए जनपद-कुशीनगर तदोपरान्त गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए जनपद उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इसके साथ ही प्रश्नगत वाहन ए०एस०आई० 119 के मानक के अनुरूप भी नहीं पायी गयी।
नेशनल वाहन पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार त्यागी द्वारा यात्रीकर अधिकारी, गोरखपुर के पद पर रहते हुए प्रश्नगत वाहन के 07 चालान किये गये। उक्त 07 चालान दिन के समय में किये गये। चालान संख्या यूपी 993221221102510 जो 21 दिसंबर 2022 को प्रातः 10 बजकर 25 मिनट पर जीरो प्वाइण्ट, कालेसर पर किया गया है वहां से सहजनवां थाना की दूरी लगभग 02 किमी है परन्तु त्यागी द्वारा वाहनों के प्रपत्रों की वैधता की समाप्ति के दृष्टिगत गम्भीर विमर्श नहीं करते हुए प्रवर्तन अधिकारी के रूप में दृढ इच्छाशक्ति की कमी एवं पूर्ण मनोयोग से प्रवर्तन कार्य नहीं किये जाने के कारण वाहन का फिटनेस समाप्त होने के बावजूद वाहन को थाने में निरुद्ध न करके चालान करके जाने दिया गया।
त्यागी ने यदि वाहन को निरूद्ध किया होता तो यह घटना घटित होने से बचा जा सकता था। पाया गया है कि रविचन्द्र त्यागी द्वारा शासन एवं विभाग की मंशा अनुरूप प्रवर्तन कार्य नहीं किया गया है जो उनके शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित कर रहा है। रविचन्द्र त्यागी के विरुद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में आरटीओ (ए) कानपुर को जाँच अधिकारी नामित किया गया है जो जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर जाँच आख्या एक माह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
सम्पर्क सूत्र- आश