13 लोकसभा सीटों तथा 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा सीट के लिए 01 जून को मतदान।
चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद सभी दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।
Uttar Pradesh लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में सातवें चरण के अंतर्गत प्रदेश की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए 01 जून 2024 शनिवार को मतदान होगा। सातवें चरण के इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनमें 134 पुरूष तथा 10 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं सोनभद्र जनपद की 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 06 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात् कल 30 मई 2024 को सायं 06 :00 बजे से सातवें चरण के सभी 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन के लिए भी चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सातवें चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित न रहें। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगायी गयी है।