तत्काल प्रभाव से निलंबित, सह खातेदारों के बीच विवाद की शिकायत की हुई जांच।
बहराइच। जिले के ग्राम पंचायत बंगला में सह खातेदारों के जमीन के मामले में जिलाधिकारी ने तत्कालीन लेखपाल की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए वर्तमान लेखपाल से रिपोर्ट मांगी। लेकिन लेखपाल ने बंटवारे की रिपोर्ट में बिना जांच के ही पूर्व की भांति रिपोर्ट लगा दी। जिस पर उसे निलंबित कर दिया गया है।
सदर तहसील के ग्राम पंचायत बंगला में बंटवारे को लेकर गाटा संख्या 3195 के सह खातेदारों में विवाद है। जिस पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बहराइच के यहां वाद दायर है। जिस पर चंद्रभान बनाम सूर्यभान ने 19 जनवरी 2021 को खातेदारों के अंश की प्रारंभिक रिपोर्ट निर्गत की गई थी।
शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन लेखपाल जितेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा दाखिल की गई बटवारा रिपोर्ट को सुनवाई के बाद 11 फरवरी 2022 को निरस्त कर दिया गया था। इसकी रिपोर्ट डीएम ने पुनः तैयार करने का निर्देश लेखपाल रजनीश कुमार श्रीवास्तव को दिया था।
लेखपाल रवि श्रीवास्तव ने 11 मार्च को कुर्रा (बंटवारा) रिपोर्ट दाखिल किया। गांव निवासी त्रिवेणी के शिकायती प्रार्थना पत्र पर 23 जुलाई को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने संयुक्त टीम गठित कर जांच आख्या मांगी। लेखपाल रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने 11 फरवरी 2022 को जारी हुए रिपोर्ट को पुनः 11 मार्च 2024 को दाखिल कर दिया।
डीएम के निर्देश के बाद भी कोई बदलाव बटवारा रिपोर्ट में नहीं हुआ। सिर्फ रंग का परिवर्तन हुआ। जिस पर रिपोर्ट एक अगस्त को पुनः खारिज कर दिया गया। इसे डीएम को गुमराह करने और कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध माना गया। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बहराइच की रिपोर्ट पर तहसील सदर के लेखपाल रजनीश कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है।