लखनऊ आज एक दैनिक समाचार पत्र में ’’मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों के भुगतान पर रोक’’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रदेश भर में इस वर्ष अब तक कराये गये सामूहिक विवाह के 66 हजार लाभार्थियों के भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरूण ने बताया कि यह समाचार निदेशक समाज कल्याण के हवाले से प्रकाशित हुआ है जबकि 04 फरवरी, 2024 को निदेशक समाज कल्याण को बलिया दौरे में यह कहा गया था कि जनपद बलिया में जिला स्तरीय अधिकारियों के टीम के जॉच एवं सत्यापन के बाद ही लाभार्थियों को भुगतान किया जायेगा। यह वक्तव्य जनपद बलिया के लिए था न कि प्रदेशभर के जनपदों के लिए। अतः उक्त समाचार के प्रकाशन से प्रदेश के जनपदों में योजना के लाभार्थियों को धनराशि भुगतान के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जनपदों में योजनान्तर्गत भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है।