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Wednesday, February 5, 2025

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश।

Sachin Chaudhary Lucknow। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देश के बारे में अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि उ0प्र0 राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये तथा लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा 10 हजार से अधिक के समस्त प्राप्ति एवं भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक निर्वाचन अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय का समुचित लेखा रखे। प्रत्येक निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखे का निरीक्षण अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करायी जानी है। नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली या बैठक की जाती है वहाॅ से निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले अभ्यर्थियों के साथ मंच साझा करते हैं तो बैठक का व्यय उस नेता तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में प्रभाजित किया जायेगा। निर्वाचन अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त कर वाहनों को निर्वाचन प्रचार में उपयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में अभ्यर्थी को अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट, ई-मेल आईडी आदि सूचनाओं की जानकारी दी जानी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन में प्रचार हेतु की जाने वाली रैली, जुलूस तथा सार्वजनिक बैठकों हेतु संबंधित रिटर्निंग आफिसर से सम्यक अनुमति लेनी होगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन की स्थिति में परिणाम की घोषणा के 90 दिनों के भीतर अपने दल का निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप पर भरकर भारत निर्वाचन आयोग के पास एवं अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की माॅनीटरिंग की जाती है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर या जनपद स्तर पर एमसीएमसी से पेड न्यूज का संदिग्ध प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर 96 घंटों के भीतर अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी को जवाब देने के लिए 48 घंटों का समय दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जनपद स्तर की एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध जनपद स्तरीय एमसीएमसी को सूचित करते हुए 48 घंटे में स्टेट एमसीएमसी में अपील की जा सकती है। प्रदेश स्तर की एमसीएमसी 96 घंटे में निर्णय लेगी तथा प्रदेश स्तरीय एमसीएमसी के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग में अपील के लिए 48 घंटे का समय दिया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

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